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इंद्राणी ने कहा, मैंने नहीं की खुदकुशी की कोशिश, आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई
मुंबई: शीना बोरा हत्याकांड में प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने पुलिस को बताया कि उसने अधिक मात्रा में दवा लेकर खुदकुशी की कोशिश नहीं की थी बल्कि गुवाहाटी में अपनी मां की मौत की खबर सुनकर सदमे से बेहोश हो गयी थी. एक पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर होने की शर्त पर बताया कि […]
मुंबई: शीना बोरा हत्याकांड में प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने पुलिस को बताया कि उसने अधिक मात्रा में दवा लेकर खुदकुशी की कोशिश नहीं की थी बल्कि गुवाहाटी में अपनी मां की मौत की खबर सुनकर सदमे से बेहोश हो गयी थी.
एक पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर होने की शर्त पर बताया कि जे जे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मंगलवार को वापस जेल लाई गयी इंद्राणी ने जेल अधिकारियों को दिये अपने बयान में कहा कि उसने खुदकुशी करने के लिए दवाएं नहीं खाई थीं . शुक्रवार को बेहोश होने के बाद से इंद्राणी का इलाज अस्पताल में चला था.
अधिकारी के मुताबिक 43 वर्षीय इंद्राणी ने कहा कि वह अपनी मां की मौत की खबर सुनकर सदमे में थी.अधिकारी के अनुसार उसने पुलिस को यह भी बताया कि जब वह 13 साल की थी तब भी इसी तरह उसकी हालत एक बार बिगड गयी थी.
एडीजी (कारावास) बी के उपाध्याय ने कहा, ‘‘जेल अधिकारियों ने कल इंद्राणी के बयान दर्ज किये.” उपाध्याय के मुताबिक इंद्राणी के अचानक बेहोश होने और उसे अस्पताल में भर्ती कराये जाने के घटनाक्रम पर जांच रिपोर्ट इस सप्ताहांत तक या अगले सप्ताह महाराष्ट्र के गृह विभाग को दी जाएगी.
पुलिस के मुताबिक अधिकारियों ने इंद्राणी की तबियत बिगडने के समय जेल में तैनात लोगों के भी बयान दर्ज किये हैं.इस बीच सीबीआई ने आज एक स्थानीय अदालत से इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और चालक श्यामवर राय से जेल में 12 दिन तक पूछताछ की अनुमति हासिल की.
सीबीआई को अनुमति देते हुए अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी 19 अक्तूबर तक तीनों से पूछताछ कर सकती है और आगे पूछताछ की जरुरत लगी तो उसी दिन नया आवेदन दाखिल कर सकती है. 19 अक्तूबर को तीनों की न्यायिक हिरासत समाप्त होगी.सीबीआई ने अदालत में कहा कि अगर पूछताछ की अनुमति नहीं दी गयी तो उसे स्थानीय पुलिस की जांच पर निर्भर रहना पडेगा.
इंद्राणी के वकील ने पहले अदालत में कहा था कि उन्हें सीबीआई द्वारा उनकी मुवक्किल से पूछताछ किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है. खन्ना के वकील ने भी कहा कि वह पूछताछ के खिलाफ नहीं हैं लेकिन राय के वकील ने सीबीआई दलील का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है.इंद्राणी को कल शाम जेजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी और बायकुला महिला जेल वापस भेज दिया गया. वह पिछले महीने से इसी जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है.
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