पिछड़ी जाति के आवेदकों के अभिभावकों की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तय की है. आवेदकों को ekalyan.cgg.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं. आॅनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक अपने आवेदन को एडिट भी कर सकते हैं.
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छात्रवृत्ति के लिए 30 तक करें आवेदन
रांची. राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के विद्यार्थी 30 सितंबर तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं. आदिवासी कल्याण आयुक्त की तरफ से सत्र 2015-16 के लिए फ्रेश आवेदन मंगाये गये हैं. अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तय की […]
रांची. राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के विद्यार्थी 30 सितंबर तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं. आदिवासी कल्याण आयुक्त की तरफ से सत्र 2015-16 के लिए फ्रेश आवेदन मंगाये गये हैं. अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तय की गयी हैं.
अपलोड किये जायेंगे दस्तावेज: सभी तरह के दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा 10 अक्तूबर तय की गयी है. आवेदन की हार्डकाॅपी भी जमा करनी होगी. इसमें सभी तरह के प्रमाण पत्र (आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, संस्थान के लेटर हेड पर वर्तमान वर्ष का शिक्षण शुल्क, पूर्व की परीक्षा का अंक पत्र और छात्रों का खाता पासबुक की प्रति) भी जमा करना जरूरी किया गया है. काॅलेजों और संस्थान के प्रधानों को अपने कालेजों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं के आवेदनों को यूजर आइडी और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित करने की जवाबदेही भी सौंपी गयी है.
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