संवाददाता : गोपालगंज विधानसभा चुनाव के दौरान कटेया के अंचल पदाधिकारी के द्वारा जदयू के जिलाध्यक्ष सदानंद सिंह पर दर्ज कराये गये आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सीजेएम की अदालत ने बुधवार को जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.
कोर्ट से जमानत पर रिहा होते ही जदयू के जिलाध्यक्ष ने कानून पर भरोसा जताया है. कटेया अंचल पदाधिकारी ने आचार संहिता उल्लंघन की पांच अलग-अलग प्राथमिकी सदानंद सिंह पर दर्ज करायी थी.
बचाव पक्ष से अधिवक्ता मुकेश पांडेय तथा उपेंद्र उपाध्याय ने सीजेएम के कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की. कोर्ट ने दलील सुनने के बाद याचिका को मंजूर कर लिया.
इस मौके पर सदानंद सिंह ने कहा कि दुर्भावना से ग्रसित होकर मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. जिस प्रचार सामग्री को आधार बनाया गया है उसमें मेरा नाम तक नहीं है.