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सलमान की अपील पर सुनवाई स्थगित

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आज 2002 के हिट एंड रन मामले में तैयार ‘पेपर बुक’ को खारिज कर दिया और कहा कि यह नियमों के अनुरुप नहीं है और इसे 11 सितंबर तक नये सिरे से तैयार किया जाना चाहिए.उच्च न्यायालय की रजिस्टरी द्वारा तैयार ‘पेपर बुक’ सबूत, दस्तावेजों और निचली अदालत के आदेशों, […]

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आज 2002 के हिट एंड रन मामले में तैयार ‘पेपर बुक’ को खारिज कर दिया और कहा कि यह नियमों के अनुरुप नहीं है और इसे 11 सितंबर तक नये सिरे से तैयार किया जाना चाहिए.उच्च न्यायालय की रजिस्टरी द्वारा तैयार ‘पेपर बुक’ सबूत, दस्तावेजों और निचली अदालत के आदेशों, फैसले का संग्रह है और इसे अपील पर सुनवाई से पहले दोनों पक्षों को सौंपा जाता है.

उच्च न्यायालय 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में हिट एंड रन मामले में एक व्यक्ति की मौत और चार अन्य के घायल होने के संबंध में सत्र अदालत द्वारा छह मई को सुनाई गई पांच साल की सजा के खिलाफ सलमान खान की अपील पर सुनवाई कर रहा है.पिछले महीने अदालत ने रजिस्टरी से कुछ दस्तावेज जोडकर नई ‘पेपर बुक’ तैयार करने के लिए कहा था. इन दस्तावेजों के बारे में सलमान के वकील अमित देसाई का कहना था कि वे शामिल नहीं हैं.
संशोधित पेपर बुक आज सौंपी गई लेकिन देसाई ने कहा कि यह अब भी अदालत के मैनुअल के अनुरुप नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘आरोपों की सूची होनी चाहिए लेकिन यहां आरोपपत्र जोड दिया गया..(वर्तमान) पेपर बुक पूर्वाग्रह से ग्रस्त सामग्री है, यह कानून और मैनुअल के विरोधाभासी है.’न्यायमूर्ति एआर जोशी ने इसके बाद उच्च न्यायालय की रजिस्टरी को नियमों के अनुसार पेपर बुक फिर से तैयार करने का आदेश दिया क्योंकि इसके बगैर अपील पर सुनवाई नहीं हो सकती.

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