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चार को फिर निगम बोर्ड की बैठक, एजेंडा पुराना

पटना : सोमवार को हुई निगम बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गया और बिना किसी एजेंडा की मंजूरी दिये बैठक को खत्म करना पड़ा. कार्यकारी मेयर व डिप्टी मेयर रूपनारायण मेहता ने चार सितंबर को फिर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित करने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया है. इस बैठक में वहीं […]

पटना : सोमवार को हुई निगम बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गया और बिना किसी एजेंडा की मंजूरी दिये बैठक को खत्म करना पड़ा. कार्यकारी मेयर व डिप्टी मेयर रूपनारायण मेहता ने चार सितंबर को फिर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित करने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया है. इस बैठक में वहीं एजेंडा शामिल किया गया है, जो सोमवार को हुई बैठक में था.
डिप्टी मेयर ने बताया कि संविधान के तहत बैठक की अध्यक्षता कर रहे है, न की अफजल गुट के पार्षदों की रहमो-कदम पर चल रहे है. बैठक में संवैधानिक तरीके से विरोध होना चाहिए. लेकिन, विरोधियों को जनहित से कोई लेना-देना नहीं है. डिप्टी मेयर रूप नारायण मेहता ने कहा कि अफजल गुट में हिम्मत है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाये. अध्यक्षीय कुरसी पर उनके वोट से नहीं बैठे है पार्षदों ने चुना है. उनके पास पार्षदों का समर्थन है, तो बैठक की कोरम पूरा नहीं होने दें.
अवैध तरीके से बुलायी बैठक नहीं होने देंगे : अफजल गुट की पार्षद आभा लता ने कहा कि एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है. एक्ट के अनुसार निगम बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए 72 घंटे पहले पार्षदों को सूचना देनी है. अगर स्थगित बैठक को आयोजित करना है, तो उसी दिन ही अगली बैठक की तिथि घोषित करनी होती है. चार सितंबर को होनेवाली बैठक एक्ट के अनुसार वैध नहीं है. डिप्टी मेयर को बैठक करने की क्याें जरूरत पड़ रही है. जीते हुए महापौर का मामला हाइकोर्ट में चल रहा है, जब हमारा अध्यक्ष आ जायेगा, तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जायेगा.

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