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अदालत ने कोयला घोटाला मामले में विजय दर्डा और पांच अन्य की जमानत मंजूर की

नयी दिल्ली : कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके पुत्र देवेंद्र दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता समेत पांच अन्य लोगों को आज जमानत दे दी. यह मामला छत्तीसगढ में फतेहपुर (पूर्वी) कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है. सीबीआइ की विशेष अदालत […]

नयी दिल्ली : कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके पुत्र देवेंद्र दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता समेत पांच अन्य लोगों को आज जमानत दे दी. यह मामला छत्तीसगढ में फतेहपुर (पूर्वी) कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है. सीबीआइ की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पाराशर ने जिन अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर की है, उनमें दो वरिष्ठ लोक सेवक के एस क्रोफा एवं के सी सामरिया तथा कारोबारी मनोज कुमार जायसवाल शामिल हैं.

अदालत ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर यह राहत दी है. अदालत ने आरोपी फर्म मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को फतेहपुर (पूर्वी) कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में आरोपियों को समन जारी किये थे जिसके मद्देनजर आरोपी अदालत में पेश हुए थे. सीबीआइ ने अदालत में कहा कि वह सभी आरोपियों को आज दस्तावेजों की प्रति दे देगी.

जिसके बाद अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षडयंत्र : 409) (लोकसेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, के साथ पढा जाए) और 420 (धोखाधडी) तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समन जारी किये थे.

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