नयी दिल्ली : बिहार के 21 पिछडे जिलों में नये विनिर्माण संयंत्रों तथा मशीनरी लगाये जाने पर 30 प्रतिशत आयकर छूट दिया जाएगा. राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की विशेष पैकेज की घोषणा के तहत यह कदम उठाया गया है.
वित्त मंत्रालय ने आज अधिसूचना में राजधानी पटना समेत 21 जिलों को आयकर कानून की धारा 32 के तहत अप्रैल 2015 से मार्च 2020 तक पांच साल के लिये इस छूट के लिये पात्र घोषित किया. अधिसूचित जिलों में पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमरू, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, जमुई, लक्खीसराय, सुपौल तथा मुजफ्फरपुर शामिल हैं.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के अनुसार, बिहार के अधिसूचित जिलों में अप्रैल 2015 से मार्च 2020 के दौरान लगने वाला कोई भी कारखाना आयकर कानून की धारा 31 (1) (2 ए) के तहत 15 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यह्रास तथा 32 एडी के तहत 15 प्रतिशत निवेश भत्ता (पूंजी की लागत और मूल्य ह्रास के एक अनुपात के बराबर कर योग्य आय में कटौती) के पात्र होगा. यह छूट लगाये गये संयंत्र तथा मशीनरी की लागत पर दी जाएगी.
अधिसूचना के मुताबिक यह प्रोत्साहन आयकर कानून की धारा के तहत उपलब्ध छूट के अलावा है. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की और वादा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आयी तो राज्य विकास की नयी उंचाई पर पहुंचेगा. बिहार में इस साल सितंबर-अक्तूबर में चुनाव होने हैं.