कोलकाता. घोला थाना के पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार डीआइजी के बेटे और उसके चार साथियों को बुधवार को बैरकपुर कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गयी. इनमें डीआइजी का बेटा सौराशीष चटर्जी और उसके चार अन्य साथी निरंजन बनर्जी, शुभमय दास, सप्तर्षि घटक और देवायन मालो शामिल हैं.
सभी को बुधवार को बैरकपुर के एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था. आरोपियों के वकील ने दलील दी कि पहले ही पांचों आरोपी जेल हिरासत में रह चुके हैं, सभी आरोपी हर सुनवाई के दौरान हाजिर रहेंगे, अत: आरोपियों की जमानत मंजूर की जाये. इस पर सरकारी वकील ने कोई आपत्ति नहीं जतायी. इसके बाद न्यायाधीश ने डीआइजी के बेटे सौराशीष चटर्जी और उसके चार साथियों को सशर्त प्रत्येक को दो हजार के मुचलके पर जमानत दे दी. हालांकि कोर्ट ने पांचों को सप्ताह में तीन दिन मामले के जांच अधिकारी से मुलाकात करने की शर्त पर रिहा किया है.
गौरतलब है कि शनिवार की रात कल्याणी एक्सप्रेस वे पर घोला के मुड़ागाछा इलाके में सौराशीष चटर्जी अपने चार अन्य साथियों के साथ कार में शराब पी रहा था. कार पर पुलिस की स्टीकर लगी हुई थी. इस पर वहां से गुजर रही घोला थाना की पेट्रोलिंग कार की पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से मना किया. इस पर सौराशीष अपने आप को पुलिस अधिकारी का बेटा बता कर उनसे बहस करने लगा. आरोप है कि उसने पुलिस के एसआई तपन शील पर हमला कर के उसका सिर फोड़ दिया. दो अन्य पुलिसकर्मियों को भी मारा-पीटा. घटना की सूचना मिलने के बाद घोला और खड़दा थाना की पुलिस वहां पहुंची और घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में पहुंचाया. इस मामले में पांचों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.