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तिलवानी हत्याकांड के आरोपी आर्म्स एक्ट में बरी

वरीय संवाददाता, जमशेदपुरगोलमुरी के रिफ्यूजी कॉलोनी में चर्चित व्यापारी किरण तिलवानी हत्याकांड के आरोपी सुनील यादव, विनोद खत्री तथा मंटू अग्रवाल को आर्म्स एक्ट के मामले में बरी कर दिया है. मामले की सुनवाई कर रही न्यायिक दंडाधिकारी एमके त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. गोलमुरी थाने में दारोगा कन्हैया प्रसाद सिंह […]

वरीय संवाददाता, जमशेदपुरगोलमुरी के रिफ्यूजी कॉलोनी में चर्चित व्यापारी किरण तिलवानी हत्याकांड के आरोपी सुनील यादव, विनोद खत्री तथा मंटू अग्रवाल को आर्म्स एक्ट के मामले में बरी कर दिया है. मामले की सुनवाई कर रही न्यायिक दंडाधिकारी एमके त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. गोलमुरी थाने में दारोगा कन्हैया प्रसाद सिंह के बयान पर 28 जनवरी 2011 को तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले के मुताबिक 10 दिसंबर 2011 को किरण तिलवानी की उनके घर के सामने गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद पुलिस ने विनोद खत्री को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हथियार के बारे में विनोद खत्री से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया था कि हथियार सुनील यादव के घर पर है. पुलिस ने छापेमारी कर सुनील के घर से हथियार बरामद किया था.

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