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नव निर्वाचित विप सदस्यों की अधिसूचना जारी, मंगलवार को हो सकता है शपथ समारोह

चुनाव आयोग ने कहा कि कार्यकाल का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार होगा तयसंवाददाता, पटनाबिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित 24 सदस्यों के नामों की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. राजभवन की अनुमति मिल जाने के बाद सभी निर्वाचित सदस्यों को मंगलवार को सदन की सदस्यता दिलायी […]

चुनाव आयोग ने कहा कि कार्यकाल का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार होगा तयसंवाददाता, पटनाबिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित 24 सदस्यों के नामों की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. राजभवन की अनुमति मिल जाने के बाद सभी निर्वाचित सदस्यों को मंगलवार को सदन की सदस्यता दिलायी जायेगी. निर्वाचन विभाग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सोहन कुमार ठाकुर द्वारा जारी अधिसूचना में प्राधिकार कोटे के 24 सदस्यों के नाम दर्ज हैं. निर्वाचन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल उच्चतम न्यायालय में दायर एसएलपी में पारित न्याय के तहत होगा. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल दो साल, एक तिहाई का कार्यकाल चार साल और एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल छह साल तय होगा. नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में परिषद के कार्यकारी सचिव शेखर प्रबल ने बताया कि फिलहाल उन्हें अधिसूचना राजभवन से नहीं मिला है. अधिसूचना मिलने के बाद विधान परिषद के सभापति के निर्देश पर शपथ ग्रहण समारोह की तिथि तय कर दी जायेगी.

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