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बिना अनुमति मीटिंग नहीं

जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन चुनाव को लेकर उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल एवं एसएसपी अनूप टी मैथ्यू ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है. आदर्श आचार संहिता की प्रति यूनियन के अध्यक्ष-महासचिव, टाटा मोटर्स के प्लांट हेड एवं नियुक्त तीनों सुपरवाइजर को भेज दी गयी है. हालांकि चुनाव की तिथि तय नहीं की गयी […]

जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन चुनाव को लेकर उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल एवं एसएसपी अनूप टी मैथ्यू ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है. आदर्श आचार संहिता की प्रति यूनियन के अध्यक्ष-महासचिव, टाटा मोटर्स के प्लांट हेड एवं नियुक्त तीनों सुपरवाइजर को भेज दी गयी है. हालांकि चुनाव की तिथि तय नहीं की गयी है.
चुनाव को लेकर 7 जुलाई 2015 को उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जारी आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी और यूनियन पदाधिकारियों के चुनाव तक प्रभावी रहेगी. आचार संहिता लागू होते ही बिना अनुमति एग्जिक्यूटिव कमेटी की बैठक और एजीएम पर रोक लगा दी गयी है.
मुख्य बातें
– आदर्श आचार संहिता की अवधि में टेल्को वर्कर्स यूनियन ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी, जिससे निर्वाचन की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं शुचिता प्रभावित हो.
– टेल्को वर्कर्स यूनियन की एग्जिक्यूटिव कमेटी/ एजीएम की बैठक सुपरवाइजर के लिखित पूर्वानुमति के बगैर आहूत नहीं का जायेगी. ऐसी किसी भी बैठक में सुपरवाइजर की उपस्थित अनिवार्य होगी.
– टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे निर्वाचन की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं शुचिता प्रभावित हो
– आचार संहिता की अवधि में अभ्यर्थी द्वारा जाति, धर्म, प्रांत अथवा भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगा जायेगा
– अभ्यर्थी द्वारा वोटर को किसी भी प्रकार की धमकी या प्रलोभन नहीं दिया जायेगा
– अभ्यर्थी प्रचार सभा के पूर्व सुपरवाइजर से अनुमति लेंगे
– निर्वाचन संबंधित पदाधिकारी/ कर्मी द्वारा पक्षपातपूर्ण बर्ताव/ कार्यवाही पूर्णत: प्रतिबंधित है
– निर्वाचन संबंधित समस्त महत्वपूर्ण कार्य सुपरवाइजर की उपस्थिति में ही निष्पादित किये जायेंगे, सुपरवाइजर की अनुपस्थिति में निष्पादित निर्वाचन संबंधी कोई भी कार्य निरस्त(अमान्य) करने के लिए सुपरवाइजर सक्षम होंगे
– आदर्श आचार संहिता संबंधित उपरोक्त कोई भी बिंदु के उल्लंघन की स्थिति में सुपरवाइजर उक्त अभ्यर्थी की उम्मीदवारी किसी भी चरण में रद्द करने हेतु सक्षम होंगे
– आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में भादवि की सुसंगत धारा अंतर्गत अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.

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