कोलकाता. पैराग्लाइडिंग करते वक्त पर्यटक की मौत के बाद कलकत्ता हाइकोर्ट में इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य में रोमांचकारी खेलों के संबंध में गाइडलाइन बनाने के लिए कहा है. मंदारमनी में पैराग्लाइडिंग करते वक्त पर्यटक की मौत के बाद पिंटू काड़ा ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में रोमांचकारी खेलों के संबंध में कोई गाइडलाइन ही नहीं हैं. इनके अभाव में रोमांचकारी खेल अवैध रूप से धड़ल्ले से चलते हैं, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है. अदालत ने राज्य सरकार को गाइडलाइन बनाने के लिए कहा है. साथ ही कहा है कि जब तक राज्य सरकार ऐसा नहीं करती, तब तक केंद्र द्वारा तैयार गाइडलाइन का ही पालन किया जाये. राज्य सरकार को चार हफ्ते के भीतर गाइडलाइन तैयार कर इस संबंध में हाइकोर्ट को रिपोर्ट, हलफनामे की सूरत में देनी होगी. मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.
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रोमांचकारी खेलों पर गाइडलाइन तैयार करे सरकार: हाइकोर्ट
कोलकाता. पैराग्लाइडिंग करते वक्त पर्यटक की मौत के बाद कलकत्ता हाइकोर्ट में इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य में रोमांचकारी खेलों के संबंध में गाइडलाइन बनाने के लिए कहा है. मंदारमनी में पैराग्लाइडिंग करते वक्त पर्यटक की […]
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