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तेजाब हत्याकांड में मो शहाबुद्दीन के खिलाफ नहीं हुई सुनवाई
सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन के खिलाफ तेजाब हत्याकांड के मामले में न्यायाधीश के अवकाश में रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव के छुट्टी पर चल रहे हैं. इस कारण अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की […]
सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन के खिलाफ तेजाब हत्याकांड के मामले में न्यायाधीश के अवकाश में रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव के छुट्टी पर चल रहे हैं.
इस कारण अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तिथि मुकर्रर की गयी. बता दें कि 16 अगस्त, 2004 को पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन के समर्थक अपराधियों ने शहर के एक व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद के दो बेटे सतीश कुमार व गिरीश कुमार का दिनदहाड़े दुकान से जीप व बाइक द्वारा अपहरण कर लिया गया. रंगदारी की रकम नहीं देने पर दोनों को तेजाब से नहला कर हत्या कर दी गयी. इस मामले में विशेष न्यायालय में चार जून, 2010 को भादवि की धारा 364(ए), 120 (बी) के अंतर्गत आरोप गठन किया गया था. सभी गवाहों की गवाही होने के बाद साक्ष्य आने पर अभियोजन पक्ष ने आरोप में सुधार के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दिया था.
उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर पुन: विशेष तत्कालीन न्यायाधीश एसके पांडेय द्वारा एक मई, 2014 को भादवि की धारा 302, 201, 120 (बी) के अंतर्गत आरोप गठित किया गया. पुन: गवाहों की गवाही ली गयी. विशेष कोर्ट द्वारा गवाही बंद होने के बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से बहस आरंभ हो गयी है.
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