प्रतिनिधि, मुंगेर जिले के असरगंज में भाइयों के बीच हुए मारपीट के मामले में दोषी पाकर मुंगेर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुलेखा झा ने दो आरोपियों राजेंद्र प्रसाद मोदी एवं नरेश प्रसाद मोदी को भा.द.वि की धारा 323 के तहत छह माह की सजा तथा धारा 324 के तहत डेढ़ वर्ष की सजा मुकर्रर की है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. बताया जाता है कि 12 अक्तूबर 2012 को असरगंज बाजार निवासी बनारसी मोदी के पुत्र दिनेश प्रसाद मोदी, राजेंद्र प्रसाद मोदी एवं नरेश प्रसाद मोदी के बीच मारपीट हुई थी. इस मामले में दिनेश प्रसाद ने अपने सहोदर भाई राजेंद्र प्रसाद मोदी एवं नरेश प्रसाद मोदी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद दोनों भाइयों को दोषी पाकर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. कांड के सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर राजेंद्र एवं नरेश को दोषी करार दिया और भा.द.वि की धारा 323 एवं 324 के तहत सजा सुनायी. इस मामले में सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता कुमार अवधेश नारायण ने बहस में भाग लिया.
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मारपीट के मामले में दो आरोपी को कारावास
प्रतिनिधि, मुंगेर जिले के असरगंज में भाइयों के बीच हुए मारपीट के मामले में दोषी पाकर मुंगेर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुलेखा झा ने दो आरोपियों राजेंद्र प्रसाद मोदी एवं नरेश प्रसाद मोदी को भा.द.वि की धारा 323 के तहत छह माह की सजा तथा धारा 324 के तहत डेढ़ वर्ष की सजा मुकर्रर […]
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