बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल त्रिवेदी ने हत्या मामले के आरोपित चकिया थाने के मल्हीपुर निवासी मो शौकत मियां, अब्दुल रज्जा उर्फ नेपाली, मो वसीम अकरम उर्फ बिट्टू, मो चांद उर्फ चंदेलवा, मो अदु उर्फ मो आजाद, मो यूनुस, मो बरकत मियां को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25-25 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा मिलेगी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहू एवं आलोक कुमार ने 18 गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप है कि नौ दिसंबर, 2012 को कबाड़ी कबाड़ी व्यवसायी मो शौकत मियां एवं नेपाली मियां ने अन्य लोगों के साथ मिल कर सूचक सुबोध कुमार सिंह के पुत्र संजीव कुमार सिंह को मोबाइल पर बुला कर अपहरण कर लिया एवं गोली मार कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना कांड संख्या 443/12 के तहत दर्ज करायी थी.
सात हत्यारों को उम्रकैद की सजा
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