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भूमि आवंटन समिति व परियोजना मंजूरी समिति का हो प्रावधान

देवघर: संताल परगना औद्योगिक प्राधिकरण रेगुलेशन 2015 के प्रकाशन के लिए उद्योग विभाग ने देवघर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से सुझाव मांगे थे. देवघर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपने सुझाव निदेशक, इंडस्ट्रीज, झारखंड सरकार रांची को भेज दिये हैं. प्राधिकरण रेगुलेशन के तहत निदेशक को भेजे गये इस सुझाव में इंडस्ट्रीज के […]

देवघर: संताल परगना औद्योगिक प्राधिकरण रेगुलेशन 2015 के प्रकाशन के लिए उद्योग विभाग ने देवघर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से सुझाव मांगे थे. देवघर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपने सुझाव निदेशक, इंडस्ट्रीज, झारखंड सरकार रांची को भेज दिये हैं.
प्राधिकरण रेगुलेशन के तहत निदेशक को भेजे गये इस सुझाव में इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट विनय कुमार माहेश्वरी ने कहा है कि कमांड क्षेत्र व औद्योगिक प्रायोजन को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाये. औद्योगिक इकाइयों को ध्यान में रखते हुए मेक इन इंडिया और डिजिटलीकरण के तहत भूखंड शेड के आवंटन के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए. इसके तहत भूमि आवंटन समिति एवं परियोजना मंजूरी समिति का भी प्रावधान होना चाहिए.

अन्य प्रांतों की तर्ज पर आवंटन के लिए ऑन लाइन आवेदन एवं कम से कम हस्तक्षेप से आवंटन एवं स्वीकृति का प्रावधान किया जाये. मंजूरी, आवंटन और कमांड क्षेत्र में उद्यमों को सुविधाजनक बनाने के लिए अपशिष्ट उपचार व्यवस्था को समर्थ बनाना, कमांड एरिया में औद्योगिक प्रवाह उपचार का निबटारा, खतरनाक अवशिष्ट का निबटारा, बिजली, दूरसंचार, रोड, लॉजिस्टिक पार्क आदि का इंतजाम होना चाहिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में औद्योगिक प्रतिनिधियों को भी शामिल किये जाने का प्रावधान होना चाहिए. भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी स्पष्ट होनी चाहिए. आवंटन की दर ऊपर की ओर 10 फीसदी सलाना किया जाये.

साथ ही प्रत्येक पांच वर्ष में दर का संशोधन किया जाये. प्लांट-भूमि का आरक्षण, 40 फीसदी जमीन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी के लिए कमांड एरिया में आरक्षित होना चाहिए. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं स्वीकृति का इंतजाम होना चाहिए. आवेदन पत्र की उपलब्धता सहित अन्य जानकारियां कमांड एरिया के अखबारों के माध्यम से दिये जाने चाहिए. इसके अलावा उद्यमियों के हित के लिए कई अन्य सुझाव भी दिये गये हैं.

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