नयी दिल्ली. एक स्थानीय अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अग्रिम जमानत देने से मंगलवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह याचिका अभी समय से पहले है. भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा रखा है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमजीत सिंह ने भारती की याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि अभी तक न तो कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है और न ही गिरफ्तारी की आशंका है, इसलिए यह याचिका समय से पहले है. याचिका खारिज होने के तुरंत बाद आप नेता ने कहा, मेरा एकमात्र मकसद अदालत का इस मामले में ध्यान आकर्षित करना था, ताकि इसे मध्यस्थता के लिए भेजा जा सके, क्योंकि यह मामला दो मासूम बच्चों की जिंदगी के ईद-गिर्द घूमता है. आप नेता की पत्नी लिपिका भारती ने पिछले महीने अपने पति पर घरेलू हिंसा और 2010 से उन्हें मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाते हुए दिल्ली महिला आयोग में शिकायत दर्ज करायी थी.
BREAKING NEWS
सोमनाथ भारती को अग्रिम जमानत देने से इनकार
नयी दिल्ली. एक स्थानीय अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अग्रिम जमानत देने से मंगलवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह याचिका अभी समय से पहले है. भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा रखा […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement