फोटो 6 बांका 3 सजायाफ्ता को कोर्ट से बाहर ले जाती पुलिस प्रतिनिधि, बांकाअमरपुर थाना क्षेत्र के मैनमा गांव में घटित घटना में तीन अभियुक्त को दोषी पाकर न्यायाधीश संजय कुमार सिंह एडीजे फस्ट ने उम्र कैद एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार के मैनमा गांव के राधे दास, भगवान दास एवं महेश दास ने भरथरी नाच के दौरान गांव के ही अनिरुद्ध दास को नाच दिखाने के बहाने बुला कर एक बोरे में बंद कर दिया उसके बाद मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दी. घटना में अनिरुद्ध दास बुरी तरह जल गया. उसे इलाज के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. जख्मी के बयान पर मामला दर्ज किया गया. घटना 15 अप्रैल 91 में घटी थी. इसमें तीनों अभियुक्तों को दोषी पाकर न्यायाधीश ने यह सजा सुनायी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता प्रदीप कुमार चक्रवर्ती एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता ज्योति नंदन झा ने बहस में हिस्सा लिया.
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हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद
फोटो 6 बांका 3 सजायाफ्ता को कोर्ट से बाहर ले जाती पुलिस प्रतिनिधि, बांकाअमरपुर थाना क्षेत्र के मैनमा गांव में घटित घटना में तीन अभियुक्त को दोषी पाकर न्यायाधीश संजय कुमार सिंह एडीजे फस्ट ने उम्र कैद एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार के मैनमा गांव […]
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