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स्टीफेंस छेडछाड का मामला : सेंट स्टीफेंस के प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर 17 अगस्त तक रोक
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएचडी की छात्रा से छेडछाड के आरोपी सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर सतीश कुमार की गिरफ्तारी पर 17 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने कुमार की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है. पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख […]
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएचडी की छात्रा से छेडछाड के आरोपी सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर सतीश कुमार की गिरफ्तारी पर 17 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने कुमार की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है. पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख से पहले मामले की जांच में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है.
न्यायाधीश ने कहा, नोटिस प्रतिवादी (दिल्ली पुलिस) द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे. इस बीच, जब कभी भी प्रतिवादी द्वारा बुलाये जाने पर याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी और उस समय तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. अदालत ने कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया है. कुमार कॉलेज के रसायन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं तथा उन्होंने निचली अदालत के 23 जून के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें राहत से इंकार कर दिया था.
कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने यह कहते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी कि लडकी द्वारा लगाए गये आरोप मनगढं हैं और शिकायत में उल्लेख किसी भी घटना का एक भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं है. हरिहरन की सहायता करने वाले अधिवक्ता नितिन कुमार स्वरूप ने अदालत को बताया कि लडकी द्वारा लगाए गये अधिकतर आरोप अक्तूबर 2013 के हैं और जिस मेल को उसने शिकायत के साथ संलग्न किया है, वह स्पष्ट रूप से कहती है कि उसका कार्य में प्रगति नहीं थी, इसलिए उसने आरोपी से सहायता मांगी थी.
स्टीफेंस छेडछाड मामला, गिरफ्तारी पर रोक, 17 अगस्त तक,
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