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झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कमल किशोर भगत को जमानत दी
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा की सहयोगी आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आज्सू) के जेल में बंद सजायाफ्ता लोहरदगा से पूर्व विधायक कमल किशोर भगत और उसके एक सहयोगी को एक चिकित्सक पर हमले के मामले में आज जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति रवि नाथ वर्मा की पीठ ने कमल किशोर भगत […]
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा की सहयोगी आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आज्सू) के जेल में बंद सजायाफ्ता लोहरदगा से पूर्व विधायक कमल किशोर भगत और उसके एक सहयोगी को एक चिकित्सक पर हमले के मामले में आज जमानत दे दी है.
न्यायमूर्ति रवि नाथ वर्मा की पीठ ने कमल किशोर भगत और उसके सहयोगी ए बोदरा की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी. उन दोनों के कल जेल से रिहा हो जाने की संभावना है. निचली अदालत ने उन्हें इस वर्ष 23 जून को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी, जिसके साथ ही झारखंड विधानसभा की उनकी सदस्यता भी समाप्त हो गयी थी.
रांची के अतिरिक्त न्यायाधीश कृष्ण कुमार की अदालत ने 1993 में प्रसिद्ध मनोचिकित्सक केके सिन्हा पर हमले और उनसे अवैध वसूली के लिए उन्हें धमकाने के मामले में 22 जून को आज्सू के लोहरदगा से विधायक कमल किशोर भगत और ए बोदरा को दोषी करार दिया था और 23 जून को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी.अदालत द्वारा 22 जून को ही दोषी करार दिये जाने के बाद भगत और बोदरा को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था. दोनों को चिकित्सक पर हमले के मामले में भारतीय दंड संहिता की 307, 325, 387 एवं 448 के तहत दोषी करार दिया गया है.
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