– एडीजे- 4 की अदालत ने सुनाया फैसला – सभी को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना संवाददाता, जमशेदपुर गैर इरादतन हत्या मामले में एडीजे- चार की अदालत ने प्रमोद सिंह, लक्ष्मण मिंज, मंगल बुटिया, रमेश वासनी व बिरसा मिंज को 304(2) के तहत सात वर्ष और 147 के तहत एक वर्ष कैद की सजा सुनायी. दोनों सजा एक साथ चलेगी. वहीं सभी को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना राशि की आधी रकम मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया गया. इस मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई थी. अदालत ने 29 जून को सभी को दोषी करार दिया था. इस संबंध में मृतक पिंटू भगत के भाई बंटी भगत ने उक्त सभी के खिलाफ उलीडीह थाना में मामला दर्ज कराया था. इस मामले में एपीपी रमेश नारायण तिवारी ने कोर्ट में बहस की. बताया जाता है कि 18 जनवरी 2006 को पिंटू अपने दोस्त अमरजीत और भरत सांडिल के साथ जा रहा था. शंको साई मंदिर के पास प्रमोद सिंह, लक्ष्मण मिंज, मंगल बुटिया,रमेश वासनी व बिरसा मिंज ने मिलकर पिंटू भगत की पिटाई कर दी. यह देख पिंटू के दोनों साथी फरार हो गये. पिंटू पर लाठी, डंडा और लोहे के रड से हमला किया गया. सिर में अधिक चोट लगने से 24 जनवरी 2006 को पिंटू की टीएमएच में मौत हो गयी. मेला में हुआ था विवाद एपीपी रमेश नारायण तिवारी ने बताया कि 17 जनवरी 2006 को पिंटू का उक्त सभी के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई थी. मेला में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था.
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उलीडीह : हत्या में पांच को सात वर्ष की जेल
– एडीजे- 4 की अदालत ने सुनाया फैसला – सभी को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना संवाददाता, जमशेदपुर गैर इरादतन हत्या मामले में एडीजे- चार की अदालत ने प्रमोद सिंह, लक्ष्मण मिंज, मंगल बुटिया, रमेश वासनी व बिरसा मिंज को 304(2) के तहत सात वर्ष और 147 के तहत एक वर्ष कैद की सजा सुनायी. दोनों […]
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