नयी दिल्ली : एक विशेष अदालत ने आज सीबीआई को आदेश दिया कि वह कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति नवीन जिंदल समेत आरोपियों को सभी दस्तावेज तथा अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दाखिल आरोपपत्र सहित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां मुहैया कराए. अदालत का आदेश तब आया जब जिंदल सहित कुछ आरोपियों ने उसे सूचित किया कि सीबीआई ने उन्हें कुछ ही दस्तावेजों की आपूर्ति की है और कुछ दस्तावेज या तो नदारद हैं या फिर साफ पढने योग्य नहीं हैं.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कहा ‘‘यह कहा गया है कि दस्तावेजों की आंशिक छंटनी की गई है. कुछ आरोपियों ने कहा है कि कुछ दस्तावेज कम हैं. जांच अधिकारी को कथित तौर पर छूट गए दस्तावेजों की आरोपियों को आपूर्ति करने का आदेश दिया जाता है.’’ न्यायाधीश ने कहा ‘‘आरोपियों की ओर से पेश वकील ने दस्तावेजों की आगे की जांच के लिए समय मांगा है. उसी के अनुसार जांच के लिए दस्तावेज 13 जुलाई को पेश किए जाएं.’’
जिंदल तथा अन्य आरोपियों की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने तर्क दिया कि सीबीआई ने उन्हें सीडी में जो दस्तावेज मुहैया कराए हैं उनमें से कुछ पठनीय नहीं है और हार्ड कापी में तथा उन्हें मुहैया कराई गई सीडी में भिन्नताएं भी हैं. गुप्ता ने कहा ‘‘हम इन भिन्नताओं को देख रहे हैं और फाइलों का रोज निरीक्षण कर रहे हैं. उनकी जांच जारी है और इसे पूरा करने के लिए कुछ और समय चाहिए.’’