10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

IT रिटर्न भरने के लिए करें ऑनलाइन कैलकुलेटर का इस्तेमाल

नयी दिल्ली : सरकार ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए नये आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर) को हाल में अधिसूचित किया है. आयकरदाता अपनी सालाना देनदारी आसानी से निकालने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पेश कंप्यूटर आधारित कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. कर कैलकुलेटर आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया […]

नयी दिल्ली : सरकार ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए नये आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर) को हाल में अधिसूचित किया है. आयकरदाता अपनी सालाना देनदारी आसानी से निकालने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पेश कंप्यूटर आधारित कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कर कैलकुलेटर आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कार्यक्रम है. इसके जरिये आयकरदाता सामान्य तरीके से अपने बकाया कर की गणना कर सकते हैं. सीबीडीटी ने नया फार्म इसी सप्ताह अधिसूचित किया है. आयकर रिटर्न 31 अगस्त तक जमा कराया जा सकता है.

अधिकारियों ने बताया कि इस कैलकुलेटर को सीबीडीटी ने अद्यतन किया है. इस सुविधा का इस्तेमाल किसी भी तरह के करदाता व्यक्तिगत, कारपोरेट या अन्य किसी इकाई द्वारा किया जा सकता है. हालांकि, आयकर विभाग ने आगाह किया है कि करदाता पूरी तरह इसी पर निर्भर न रहें, क्योंकि आईटीआर के कुछ जटिल मामलों की अलग तरह की जरुरतें होती हैं, जो संभवत: इस कैलकुलेटर के जरिये पूरी नहीं हो पाएंगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें