22.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

संग्रहालय निर्माण पर रोक नहीं, पर हो रहा पैसे का दुरुपयोग : कोर्ट

पटना : पटना हाइकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह ने कहा कि 17 एकड़ कीमती जमीन पर पांच सौ करोड़ की लागत से निर्माण पैसे का दुरुपयोग है. कोर्ट ने राज्य सरकार को हिदायत दी कि किसी […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह ने कहा कि 17 एकड़ कीमती जमीन पर पांच सौ करोड़ की लागत से निर्माण पैसे का दुरुपयोग है.
कोर्ट ने राज्य सरकार को हिदायत दी कि किसी भी स्थिति में इसे परिसर को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि यदि किसी स्थिति में निर्माण स्थल पर अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय नहीं बन पाये तो इस परिसर को किसी भी हाल में निजी हाथों को नहीं देना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि संग्रहालय का निर्माण इतना आगे बढ़ चुका है कि इसे अब रोका जाना संभव नहीं है. लेकिन, कोर्ट ने इस निर्माण के लिए सरकार को फटकार लगायी. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पूरे निर्माण कार्य का हिसाब-किताब रखा गया है. कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. बाद में कोर्ट ने इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया. इसके पहले याचिकाकर्ता अशोक कुमार ने निर्माण कार्य में गड़बड़ी का मामला उठाते हुए सीबीआइ की जांच की मांग की थी.
सिविल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट जायेगी
पटना. बिहार म्यूजियम के मामले में पटना उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध पटना सिविल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट जायेगी. वित्तीय अनियमितता सहित कई मुद्दे पर फैसले में कुछ नहीं कहा गया है. पटना सिविल सोसाइटी की आज हुई बैठक में इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया है. जानकारी पटना सिविल सोसाइटी के डॉ अशोक कुमार ने दी.
एडीजे नियुक्ति की परीक्षा को मिली अनुमति
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से ली जाने वाली लिखित परीक्षा की अनुमति प्रदान कर दी है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को इसका आदेश दिया.
कोर्ट ने कहा कि पहली बार जारी प्रारंभिक परीक्षा के सफल उम्मीदवारों के साथ ही दूसरी बार 11 सवाल को हटा देने के बाद जारी सफल छात्रों की सूची को भी 12 जुलाई से आयोजित होनेवाली मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. आवेदकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि नियुक्ति परीक्षा में 11 सवाल गलत दिये गये थे.
पहली बार बिना किसी सवाल को हटाये मेधा सूची जारी की गयी थी. दूसरी बार उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 11 गलत सवाल को हटा कर मेधा सूची जारी की गयी. खंडपीठ ने शुक्रवार को दोनों बार जारी सूची में शामिल आवेदकों को 11 जुलाई की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान कर दी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें