विधि संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय ने चतुर्थ चरण के अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को बड़ी राहत दी है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को इन कॉलेज कर्मियों की रिटायरमेंट मामले में अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट को ही आधार माना है. राज्य सरकार ने अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार कर अपनी ओर से आदेश जारी किया था. इसआधार पर चतुर्थ चरण के अंगीभूत कॉलेजों के कर्मियों को रिटायर किया जा रहा था. सरकारके आदेश के खिलाफ प्रभावित कर्मियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सेवानिवृत्त की तिथि प्रभावी होगी.
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चतुर्थ चरण में अंगीभूत कॉलेज कर्मियों को राहत
विधि संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय ने चतुर्थ चरण के अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को बड़ी राहत दी है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को इन कॉलेज कर्मियों की रिटायरमेंट मामले में अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट को ही आधार माना है. राज्य सरकार ने अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार […]
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