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फिर लटकी शिक्षक नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली

कल्याण विभाग2005 से प्रस्ताव है लंबितवरीय संवाददाता, रांचीकल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली एक बार फिर लटक गयी है. कल्याण विभाग की ओर से सचिवालय सहायक और अन्य संवर्गों के लिए तय नियमावली के आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति दिये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया […]

कल्याण विभाग2005 से प्रस्ताव है लंबितवरीय संवाददाता, रांचीकल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली एक बार फिर लटक गयी है. कल्याण विभाग की ओर से सचिवालय सहायक और अन्य संवर्गों के लिए तय नियमावली के आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति दिये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. नियमावली पर वित्त विभाग ने फिर से आपत्ति जतायी है. इसमें कहा गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति के बाद निर्धारित तिथि से देय सुविधाओं पर कितना भार पड़ेगा. आपत्ति की वजह से कल्याण विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तें भी तय नहीं हो रही हैं.जानकारी के अनुसार कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आदिम जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय और प्री स्कूलिंग की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है. राज्य भर में चार सौ से अधिक आवासीय विद्यालय हैं. नियुक्ति नियमावली के नहीं बनने से 469 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है. सरकार के स्तर पर वर्ष 2005 से ही नियुक्ति नियमावली का प्रस्ताव लटका है. पूर्व में भी वित्त और विधि विभाग द्वारा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर आपत्ति जतायी गयी थी. नियमावली में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शैक्षणिक अर्हता समेत अन्य सरकारी संवर्ग के तहत देय सुविधाएं, प्रोन्नति, सुनिश्चित वेतनमान (एसीपी) का भुगतान करने और एसीपी के लायक नौकरी का अनुभव (काल अवधि) तय करने की बातें कही गयी हैं.

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