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रांची पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को राहत नहीं

फ्रेंचाइजी मामले मेंरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को रांची में बिजली फ्रेंचाइजी विवाद को लेकर दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी रांची पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम को 30 जून तक एकल पीठ के […]

फ्रेंचाइजी मामले मेंरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को रांची में बिजली फ्रेंचाइजी विवाद को लेकर दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी रांची पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम को 30 जून तक एकल पीठ के समक्ष लंबित मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. एकल पीठ में आठ जुलाई को मामले की सुनवाई होगी. गौरतलब है कि प्रार्थी रांची पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है. एकल पीठ ने फ्रेंचाइजी चयन को लेकर शुरू की गयी नयी निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. रांची पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कहना है कि करार करने के बाद बिजली वितरण के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं. इसके बाद सरकार ने बिना नोटिस जारी किये एक पक्षीय तरीके से वर्ष 2012 में हुए करार को रद्द कर दिया.

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