सासाराम (कोर्ट): चेनारी थाने के खदौली निवासी उमर खां ने गांव के शमीम बेग सहित चार लोगों पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत में परिवाद दायर किया है. इसमें कहा है कि 12 जून, 2015 को वह बैंक से 45 हजार रुपये निकाल कर अपने बेटे के साथ लौट रहे थे कि सभी आरोपितों ने मिल कर गांव के पास घेर कर रुपये छीन लिये. न्यायालय ने इस मामले में चेनारी थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
इधर, नगर थाना क्षेत्र के चिकटोली निवासी तरन्नुम बानो ने गांव महेवा, थाना नैनी, इलाहाबाद के चांद मुहम्मद उर्फ बबलू सहित छह लोगों पर परिवाद दायर किया है. इसमें कहा है कि 2009 में उनकी शादी हुई थी. शादी के बाद से ही रंगीन टीवी व मोटरसाइकिल के लिए सभी प्रताड़ित करते थे.14 जून, 2015 को मारपीट कर पति सासाराम छोड़ कर चले गये.
न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. उधर, कोचस निवासी फुल केशरा देवी ने पति जंगी पासवान सहित दो बेटों पर घरेलू हिंसा का परिवाद दायर किया है. इसमें कहा है कि 13 जून, 2015 को उसके पति व बेटे ने पैसे की मांग की. असमर्थता व्यक्त करने पर लाठी व डंडे मारपीट की. हल्ला होने पर आसपास के लोगों आकर बचाया. न्यायालय ने इस मामले में कोचस थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.