बैठक में एडीसी सुनील कुमार एवं राजस्व वसूली से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी थे. यह बात सामने आयी कि शहर के तीनों निकाय क्षेत्र में लगभग दो हजार फ्लैट मालिकों ने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करायी है, जबकि फ्लैट में प्रवेश के छह माह बाद से जुर्माना लेने का प्रावधान है.
उपायुक्त ने तीनों निकायों के विशेष पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के फ्लैट मालिकों को फ्लैट की रजिस्ट्री कराने का नोटिस जारी करें. नोटिस जारी करने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराने वालों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई शुरू की जाये. नियमानुसार रजिस्ट्री नहीं कराने पर एक हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना का प्रावधान है.डीसी ने सरकारी जमीन पर बने अवैध फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करने का निर्देश दिया है.