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पूर्व सीएम हेमंत सोरेन बरी
कांग्रेस चुनाव कार्यालय में समर्थकों को पीटने व अगवा करने का मामला दुमका : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्र के न्यायालय ने मुफस्सिल (मसानजोर) थाना कांड संख्या 142/09 में अभियुक्त रहे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. संजय उपाध्याय ने 8 दिसंबर 2009 को झामुमो प्रत्याशी हेमंत […]
कांग्रेस चुनाव कार्यालय में समर्थकों को पीटने व अगवा करने का मामला
दुमका : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्र के न्यायालय ने मुफस्सिल (मसानजोर) थाना कांड संख्या 142/09 में अभियुक्त रहे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.
संजय उपाध्याय ने 8 दिसंबर 2009 को झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन, उसके बॉडीगार्ड और 20 अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध भादवि की धारा 147, 148, 149, 325, 326, 171 एफ एवं आरपी एक्ट की धारा 123(2) के तहत न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन केवल 14 गवाहों का परीक्षण कराया, जिनमें अधिकांश होसटाइल हो गये. अनुसंधानकर्ता न्यायालय में परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुआ. जिस वजह से अभियोजन केस को सफलतापूर्वक साबित नहीं कर सका और पूरी घटना संदेह के दायरे में पाते हुए न्यायालय ने अभियुक्त हेमंत सोरेन को बरी कर दिया.
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