कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने बारासात अदालत को एक याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग ने बारासात अदालत के निर्देश को दरकिनार करते हुए सीजेएम बारासात को नाराजी याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया है. बारासात अदालत को एक हफ्ते के भीतर याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है. आवेदनकर्ता अरूप बनर्जी के वकील फिरोज एडुलजी ने बताया कि बेलियाघाटा के रहनेवाले अरूप बनर्जी की बेटी आंखी बनर्जी के साथ सॉल्टलेक में रहनेवाले सायंतन चटर्जी का परिचय फेसबुक के जरिये हुआ था. गत वर्ष दुर्गापूजा के वक्त राखी बनर्जी की मौत हो गयी. अरूप बनर्जी का दावा है कि उनकी बेटी की हत्या की गयी है, जबकि पुलिस इसे सड़क हादसा बता रही है. मामले की फिर से जांच के लिए पुलिस को निर्देश देने के लिए एक याचिका अरूप बनर्जी की ओर से बारासात अदालत में दायर की गयी थी, लेकिन अदालत ने इसे सड़क हादसा ही करार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया था. इस पर अरूप बनर्जी ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. शुक्रवार को न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग की अदालत ने बारासात अदालत को मामले की फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया है.
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निम्न अदालत को याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने बारासात अदालत को एक याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग ने बारासात अदालत के निर्देश को दरकिनार करते हुए सीजेएम बारासात को नाराजी याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया है. बारासात अदालत को एक हफ्ते के भीतर याचिका […]
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