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इपीएफ से राशि निकासी पर टीडीएस की कटौती
रांची : कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि की निकासी पर अब टीडीएस की कटौती की जायेगी. यह प्रावधान एक जून 2015 से लागू किया गया है. इस बाबत वित्त अधिनियम 2015 में एक नयी धारा 192 ए शामिल की गयी है. यदि संचित निधि निकासी की राशि 30,000 या उससे अधिक हो और कर्मचारी […]
रांची : कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि की निकासी पर अब टीडीएस की कटौती की जायेगी. यह प्रावधान एक जून 2015 से लागू किया गया है. इस बाबत वित्त अधिनियम 2015 में एक नयी धारा 192 ए शामिल की गयी है.
यदि संचित निधि निकासी की राशि 30,000 या उससे अधिक हो और कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य की सेवा पांच वर्ष से कम हो, तो टीडीएस की कटौती 10 प्रतिशत ( यदि पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गयी हो) की दर से की जायेगी. यदि 15 जी या 15 एच सदस्य द्वारा प्रेषित किया जाता है, तो टीडीएस की कटौती नहीं की जोयगी.
यदि सदस्य द्वारा पैन कार्ड और प्रपत्र 15 जी या 15 एच प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो टीडीएस की अधिकतम कटौती 3.608 प्रतिशत की दर से की जायेगी. भविष्य निधि राशि का स्थानांतरण एक खाते से दूसरे भविष्य निधि खाते में करने पर टीडीएस कटौती नहीं की जायेगी.
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