नयी दिल्लीः अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे है और आपको यह डर सता रहा है कि अब आपको बढ़े हुए सर्विस टैक्स के आधार पर ही बिल का भुगतान करना होगा तो आप गलत है. क्लैरिफिकेशन फाइनैंस मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि आप किस तरह के रेस्टोरेन्ट्स में सर्विस टैक्स देना है और किसमें आपको सर्विस टैक्स नहीं लगेगा.
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