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केंद्रीय कानून सचिव को देना होगा हलफनामा

कोलकाता. सीआइएसएफ के एक कर्मचारी के पेंशन के मामले में केंद्र की ओर से कोई वकील अदालत में पेश न होने पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्रीय कानून सचिव को हलफनामा देने का निर्देश दिया है. सीआइएसएफ के कर्मचारी केबीएस महापात्र 1999 में सेवानिवृत्त हुए थे. उन्होंने 2006 में पेंशन में वृद्धि संबंधी आवेदन किया था. […]

कोलकाता. सीआइएसएफ के एक कर्मचारी के पेंशन के मामले में केंद्र की ओर से कोई वकील अदालत में पेश न होने पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्रीय कानून सचिव को हलफनामा देने का निर्देश दिया है. सीआइएसएफ के कर्मचारी केबीएस महापात्र 1999 में सेवानिवृत्त हुए थे. उन्होंने 2006 में पेंशन में वृद्धि संबंधी आवेदन किया था. हालांकि उनके आवेदन पर कुछ नहीं हुआ. उसके बाद उन्होंने कलकत्ता हाइकोर्ट में मामला दायर किया. 12 मई को पिछली सुुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से कोई वकील नहीं खड़ा हुआ था. इसपर एक से चार जून के भीतर वकील को उपस्थित होने का निर्देश न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने दिया था. बावजूद इसके केंद्र की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ. इस पर न्यायाधीश ने केंद्रीय कानून सचिव को 14 जून को इस संबंध में हलफनामा देने का निर्देश दिया है.

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