21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जरूरतमंद घोषणा पत्र के साथ करें आवेदन

देवघर: खाद्य सुरक्षा अधिनियम देवघर जिले में लागू होने पर आर्थिक जातिगत गणना 2011 के आधार पर जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ मिलेगा. आर्थिक जातिगत गणना 2011 में जिले भर 2.12 लाख जरुरतमंदों का नाम दर्ज किया गया था. इसमें करीब 15 हजार जरूरमंदों का नाम सर्वे में शामिल नहीं हो पाया था. अब […]

देवघर: खाद्य सुरक्षा अधिनियम देवघर जिले में लागू होने पर आर्थिक जातिगत गणना 2011 के आधार पर जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ मिलेगा. आर्थिक जातिगत गणना 2011 में जिले भर 2.12 लाख जरुरतमंदों का नाम दर्ज किया गया था. इसमें करीब 15 हजार जरूरमंदों का नाम सर्वे में शामिल नहीं हो पाया था.
अब इन जरूरतमंदों से ग्राम सभा के जरिये आवेदन लिया जा रहा है. आठ जून तक प्रत्येक गांव में ग्राम सभा कर आवेदन लिया जायेगा. ग्राम सभा में संबंधित पंचायत के मुखिया भी रहेंगे. ग्राम सभा में बीएलओ आवेदक को एक नि:शुल्क घोषणा पत्र देंगे, उस घोषणा पत्र में 10 मापदंड रहेगा. यह मापदंड स्पष्ट करेगा कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ लेने योग्य हैं या नहीं. उसके बाद घोषणा पत्र भरकर ग्राम सभा में आवेदन रखा जायेगा. ग्राम सभा से परित होने के बाद घोषणा पत्र बीएलओ के माध्यम से प्रखंड कार्यालय को भेज दिया जायेगा. खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जरुरमंदों को सरकार की ओर से अनाज मुहैया कराया जायेगा.
सरकार को भेजा जायेगा प्रस्ताव
जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम सभा के जरिये आवेदन प्रखंड कार्यालय से प्राप्त होने के बाद सरकार को प्रस्ताव भेज दिया जायेगा. सरकार से आवंटन प्राप्त होने के बाद ही लाभुकों को इसका लाभ मिल पायेगा. आर्थिक व जागतिगत गणना 2011 के अनुसार जिले भी 2.12 लाख जरूरतमंदों को पहले चरण में इस अधिनियम के तहत अनाज मिलेगा. इसमें करीब 15 हजार जरूरमंद का नाम छूट गया है. ग्राम सभा उन जरूरतमंदों से ही घोषणा पत्र के जरिये आवेदन लिया जायेगा. शेष अतिरिक्त आवेदन पर कोई मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हुआ है. एक जुलाई से इसका लाभ दिया जाना है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें