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जेल मैन्युअल के हिसाब से भेजा केंद्रीय कारा

डुमरा : समाहरणालय गोली कांड में सजा मिलने के बाद सभी 15 आरोपितों को जेल मैन्युअल 2012 के नियम (6) के तहत कोर्ट से सीधे केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेज दिया गया. पूर्व सांसद द्वय नवल किशोर राय व अनवारुल हक, विधायक रामनरेश यादव समेत 15 आरोपितों को केंद्रीय कारा भेजने के कई कारण बताये जा […]

डुमरा : समाहरणालय गोली कांड में सजा मिलने के बाद सभी 15 आरोपितों को जेल मैन्युअल 2012 के नियम (6) के तहत कोर्ट से सीधे केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेज दिया गया.
पूर्व सांसद द्वय नवल किशोर राय व अनवारुल हक, विधायक रामनरेश यादव समेत 15 आरोपितों को केंद्रीय कारा भेजने के कई कारण बताये जा रहे हैं. पहला, जेल मैन्यूअल के अनुसार, पांच वर्ष की सजा प्राप्त बंदियों को केंद्रीय कारा में रखने का प्रावधान है. दूसरा, यहां विधायक को मिलने वाली सुविधाओं का अभाव. तीसरा, जेल में क्षमता 286 की और हैं 746 बंदी. चौथा, आधारभूत संरचना का अभाव. पांचवां, उक्त लोगों से मिलने वालों की संख्या अधिक होना. छठां, जेल में चिकित्सा सुविधा अच्छी नहीं होना.
ये है प्रक्रिया
कोर्ट से पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा मिले व्यक्ति को केंद्रीय कारा में रखने का प्रावधान है. बताया गया है कि कोर्ट से फैसले की लिखित सूचना जेल प्रशासन को दी जाती है.
जेल प्रशासन समीक्षा कर स्थानांतरण की बाबत एसपी को पत्र भेजता है और सुरक्षा व्यवस्था का आग्रह करता है. सुरक्षा मिलने के बाद सजा प्राप्त बंदी को केंद्रीय कारा में भेजा जाता है.
प्रभारी डीएम सह एडीएम डीएन मंडल ने बताया कि जेल मैन्यूअल के अनुसार जेल प्रशासन द्वारा सजा प्राप्त सभी 15 लोगों को केंद्रीय कारा स्थानांतरित किया गया है. वहीं, एसपी हरि प्रसाथ एस ने बताया कि सजा प्राप्त उक्त लोगों के चलते विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न के मद्देनजर जेल प्रशासन के आग्रह पर सुरक्षा व्यवस्था करायी गयी और सबों को केंद्रीय कारा भेजा गया.

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