संवाददाता, पटनानिगरानीवाद संख्या 31बी/05, 32बी/05 और 33बी/05 में पीआरडीए के उपाध्यक्ष ने मकान मालिकों को अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ मकान मालिकों ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली. अवैध निर्माण करनेवालों में गुलजार बाग के नया गांव में राजीव कुमार, बसंत कुमार और धनुधारी प्रसाद के मकान शामिल हैं. इसको लेकर गुरुवार को नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने डीएम व एसएसपी को पत्र लिख कर कहा कि 15 जून को इन तीनों मकान के अवैध हिस्से को चिह्नित करने निगम के अधिकारी जायेंगे. इस दौरान विधि-व्यवस्था सामान्य रहे. इसको लेकर दंडाधिकारी व पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाये, साथ ही स्थानीय थानों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाये, ताकि अवैध हिस्से को तोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जा सके.
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तीन भवनों के अवैध हिस्से होंगे चिह्नित
संवाददाता, पटनानिगरानीवाद संख्या 31बी/05, 32बी/05 और 33बी/05 में पीआरडीए के उपाध्यक्ष ने मकान मालिकों को अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ मकान मालिकों ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली. अवैध निर्माण करनेवालों में गुलजार बाग के नया गांव में राजीव कुमार, बसंत […]
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