कोर्ट में रांची तक उनकी पहुंच है. तीन लाख रुपये लगेंगे. बहाली खर्च में 25 हजार रुपये अलग से लगेगा. बकौल कुंदन उसने अपने भाई की भी नौकरी लगाने की बात की. दोनों भाइयों की नौकरी लगाने में छह लाख 50 हजार रुपये देने की बात शिवानंद सिंह ने कही. कुंदन ने संबंधियों के साथ शिवानंद सिंह के घर जाकर पहले दो लाख 25 हजार रुपये दिये. आरोप के अनुसार शिवानंद के बैंक खाते में 75 हजार रुपये डाले. बहाली खर्च के रूप में 50 हजार रुपये दिये. इंटरव्यू से पहले तीन लाख रुपये दे दिये. पहले से तय बात के अनुसार साढ़े छह लाख रुपये दे दिये. कहा गया कि बहाली हो जायेगी. नियुक्ति पत्र घर पहुंच जायेगा. दो जून को पता चला कि कोर्ट में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर बहाली हो गयी है. उन दोनों भाइयों की नहीं हुई. आरोप है कि न्यू बिशुनपुर के रविरंजन कुमार से दो लाख 25 हजार, अमित कुमार साह से दो लाख, मुकेश कुमार से दो लाख व जय प्रकाश नगर के भुवनेश्वर सिंह से एक लाख पांच हजार रुपये लिये गये. अन्य कई लोगों से भी नौकरी दिलाने के नाम पर रकम लेने का आरोप लगाया गया है.
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नौकरी के नाम पर पांच से 14 लाख की ठगी
धनबाद: धनबाद कोर्ट में चपरासी की नौकरी दिलाने के नाम पर व्यवहार न्यायालय के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी शिवानंद सिंह (न्यू बिशुनपुर) ने कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी की है. दो सगे भाई समेत पांच लोग 14 लाख रुपये देने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने पर पुलिस की शरण में आये. मूलत: बिहार के पटना […]
धनबाद: धनबाद कोर्ट में चपरासी की नौकरी दिलाने के नाम पर व्यवहार न्यायालय के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी शिवानंद सिंह (न्यू बिशुनपुर) ने कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी की है. दो सगे भाई समेत पांच लोग 14 लाख रुपये देने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने पर पुलिस की शरण में आये. मूलत: बिहार के पटना जिला अंतर्गत बाढ़ थाना क्षेत्र के सादिकपुर निवासी सह वर्तमान में इस्ट भगतडीह के रहने वाले कुंदन कुमार सिंह की शिकायत पर धनबाद थाना में केस दर्ज हुआ है.
क्या है मामला : वर्ष 2014 में व्यवहार न्यायालय में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी पद पर बहाली निकली थी. पुलिस को दी गयी शिकायत पर कुंदन का आरोप है कि वह कोर्ट में बहाली संबंधी नोटिस पढ़ रहा था. इसी दौरान चतुर्थवर्गीय कर्मचारी शिवानंद सिंह मिले. वह पहले से परिचित थे. उन्होंने कहा कि वह बहाल करवा देंगे.
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