उत्तर बिहार के सभी संस्करण के ध्यानार्थसंवाददाता, मुजफ्फरपुरधमकी व रंगदारी देने को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार तिवारी ने गुरुवार को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य बैधनाथ शर्मा के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश दिया. न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमारी तिवारी ने 28 फरवरी 2015 को साक्षियों के बयान के आधार पर धारा 504, 506, 385 में संज्ञान लेते हुए बैधनाथ शर्मा को कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया था. सम्मन के बाद भी जब वे उपस्थित नहीं हुए तो उनके विरुद्ध न्यायालय ने वारंट जारी किया. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक इंप्लाइज ऑफिसर्स कांग्रेस के महासचिव अरुण कुमार सिंह ने 2 जनवरी 2015 का सीजेएम की अदालत में मामला दर्ज कराया था. इसमें ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य बैधनाथ शर्मा को आरोपी बनाया था. वादी अरुण कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि वह 14 दिसंबर 2014 से ग्रामीण बैंक बैरिया शाखा में शाखा प्रबंधक हैं. आरोपी बैधनाथ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत कार्य करने का दबाव बनाते हैं. इसको नहीं करने पर नौकरी से हटाने की धमकी देते हैं. इसी बात को लेकर संगठन ने 14 दिसंबर 2014 को बैठक की. इसमें आरोपी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और उन्हें हटाने के लिए बैंक अध्यक्ष व वित्त मंत्री को पत्र लिखा. इसके बाद 20 दिसंबर 2014 को हमारे संगठन संरक्षक प्रमोद कुमार सिंह के मोबाइल पर आरोपित फोन करके बोले, निंदा प्रस्ताव वापस लें, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे. आरोपित ने कहा कि हमलोगों के चुनाव में ढाई लाख रुपये पहुंचा दो.
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ग्रामीण बैंक निदेशक मंडल सदस्य बैधनाथ के विरुद्ध वारंट
उत्तर बिहार के सभी संस्करण के ध्यानार्थसंवाददाता, मुजफ्फरपुरधमकी व रंगदारी देने को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार तिवारी ने गुरुवार को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य बैधनाथ शर्मा के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश दिया. न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमारी तिवारी ने 28 फरवरी […]
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