नयी दिल्ली : एक विशेष अदालत ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला मामले में राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (आरएसपीएल) तथा इसके तीन अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई शुरू की. अदालत ने कहा है कि इन इकाइयों ने ब्लाक हासिल करने तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधानों के ‘गबन’ के लिए जालसाजी की व गलत सूचना उपलब्ध कराई.
अदालत ने आरएसपीएल तथा इसके तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कथित धोखाधडी व आपराधिक षडयंत्र के लिए आरोप तय किये हैं. अधिकारियों में कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रदीप राठी, मुख्य कार्याधिकारी उदित राठी तथा एजीएम कुशल अग्रवाल शामिल हैं. विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने यह व्यवस्था दी.
यह मामला छत्तीसगढ की केसला उत्तरी कोयला ब्लाक का आवंटन आरएसपीएल को किए जाने में कथित अनियमितताओं से जुडा है. न्यायाधीश पराशर ने कहा, ‘मेरी राय में इस मामले में साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर सभी चारों आरोपियों के खिलाफ गंभीर संदेह उत्पन्न होता है और उनके खिलाफ आरोप तय किये जाने की जरुरत बनती है.’ सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया.
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