छपरा (कोर्ट) : भारतीय खाद्य निगम के हजारों क्विंटल चावल का गबन करने के मामले के आरोपित राइस मिल प्रोपराइटर की अग्रिम जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई. शनिवार को प्रभारी जिला जज ने आरोपित बनाये गये मशरक थाना क्षेत्र के चांद बरवां निवासी व दुरगौली पैक्स राइस मिल के प्रोपराइटर तारकेश्वर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1114/15 पर सुनवाई की तथा सुनवाई की अगली तिथि 20 मई निर्धारित की है. विदित हो कि भारतीय खाद्य निगम, छपरा के जिला प्रबंधक देवेंद्र नाथ सिंह ने तारकेश्वर सिंह को अभियुक्त बनाते हुए मशरक थाना कांड संख्या 88/15 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्रबंधक ने संचालक पर एक करोड़ 78 लाख 97 हजार 270 रुपये मूल्य के चावल का गबन कर लिये जाने का आरोप लगाया है. इस मामले में अगली सुनवाई 20 मई को की जायेगी.
पौने दो करोड़ के चावल गबन मामले में हुई सुनवाई
छपरा (कोर्ट) : भारतीय खाद्य निगम के हजारों क्विंटल चावल का गबन करने के मामले के आरोपित राइस मिल प्रोपराइटर की अग्रिम जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई. शनिवार को प्रभारी जिला जज ने आरोपित बनाये गये मशरक थाना क्षेत्र के चांद बरवां निवासी व दुरगौली पैक्स राइस मिल के प्रोपराइटर तारकेश्वर सिंह की […]
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