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औद्योगिक इकाइयों को मिलने लगेगा लाभ : अरुण अग्रवाल

पटना. नवनिर्मित होटल को उपलब्ध करायी गयी विलासिता कर से छूट संबंधित सरकार की घोषित प्रोत्साहन सुविधा को लागू किये जाने के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत की गयी अधिसूचना का बीआइए ने स्वागत किया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव को धन्यवाद दिया है. कहा कि […]

पटना. नवनिर्मित होटल को उपलब्ध करायी गयी विलासिता कर से छूट संबंधित सरकार की घोषित प्रोत्साहन सुविधा को लागू किये जाने के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत की गयी अधिसूचना का बीआइए ने स्वागत किया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव को धन्यवाद दिया है. कहा कि इस अधिसूचना के निर्गत हो जाने के बाद अब नीति में घोषित सुविधा का लाभ औद्योगिक इकाइयों को मिलनी शुरू हो जायेगी. अधिसूचना की प्रभावित तिथि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की प्रभावित तिथि एक जुलाई 2001 रखी गयी है. जो होटल व्यवसाय एक जुलाई 2011 से 30 जून 2016 के बीच राज्य में कार्य शुरू करेगी, उसे व्यवसाय शुरू करने की तिथि से अगले सात वर्षों तक विलासिता कर भुगतान से छूट की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

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