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तेजाब हत्याकांड: एक और आइओ की हुई गवाही

बीएसएनएल के मोबाइल आनॅरशिप को पुन: तलब करने संबंधी मामले पर सुनवाई पूरीमंडल कारा में विशेष अदालत में पहली बार पटना हाइकोर्ट के जज रहे मौजूदमुकदमे की अगली सुनवाई 21 मई कोसीवान.मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शनिवार को पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से जुड़े बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड की सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायालय के […]

बीएसएनएल के मोबाइल आनॅरशिप को पुन: तलब करने संबंधी मामले पर सुनवाई पूरीमंडल कारा में विशेष अदालत में पहली बार पटना हाइकोर्ट के जज रहे मौजूदमुकदमे की अगली सुनवाई 21 मई कोसीवान.मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शनिवार को पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से जुड़े बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड की सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायालय के आदेश पर मुकदमे से जुड़े एक और अनुसंधानकर्ता की गवाही हुई. पूर्व में ही कोर्ट ने मुकदमे के चारों अनुसंधानकर्ता को सम्मन जारी किया था. इसके तहत पूर्व में एक और अनुसंधानकर्ता की गवाही हो चुकी है.न्यायालय में सुनवाई के दौरान जिले में निरीक्षण के लिए आये पटना हाइकोर्ट के जज समरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद थे. बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने अनुसंधानकर्ता बीके शाही की जिरह पूरी की. इस दौरान श्री शाही ने घटना की पुष्टि की. शेष गवाही के लिए दो अनुसंधानकर्ताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह व सहायक अभियोजक रघुवर सिंह ने आग्रह किया.सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से बीएसएनएल से वर्ष 2004 में मो.शहाबुद्ीन व राजीव रोशन के मोबाइल की ऑनरशिप की रिपोर्ट पुन: तलब करने के लिए आवेदन दिया गया था, जिस पर दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई, जिसमें कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा. मुकदमे की अगली सुनवाई 21 मई को होगी.

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