वरीय संवाददाता, भागलपुर घोघा के गांव गोल सड़क कुलकुलिया में दो बहनों पर हमला करने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने शनिवार को दो आरोपियों अरविंद मंडल व अकाली मंडल को चार माह की सजा सुनायी. इसी मामले में अदालत ने एक आरोपी रेखा देवी को बरी कर दिया था. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जय करण गुप्ता व बचाव पक्ष से उदेशर मंडल ने पैरवी की. क्या है मामलागांव गोल सड़क कुलकुलिया में 18 सितंबर 2007 की रात 10 बजे मदन मंडल खाना खाकर अपने पुत्र टुनटुन मंडल के साथ घर के आगे बथान पर सोने चले गये. घर में मदन मंडल की दोनों बेटियां तेतरी व सुलोचना सोयी हुई थी. रात करीब दो बजे अरविंद मंडल, बहनोई अकाली मंडल, बहन रेखा देवी आदि उसके घर में घुस गये और दोनों बहनों पर हसुआ से हमला कर दिया. इसमें सुलोचना का हाथ कट गया और तेतरी बुरी तरह जख्मी हो गयी. बाद में टुनटुन मंडल की शिकायत पर घोघा थाना में मामला दर्ज हुआ था. इसमें अरविंद मंडल, अकाली मंडल, रेखा कुमारी व एक अन्य आरोपी बनाये गये थे.
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बहनों पर हमला करनेवालों को चार माह की कैद
वरीय संवाददाता, भागलपुर घोघा के गांव गोल सड़क कुलकुलिया में दो बहनों पर हमला करने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने शनिवार को दो आरोपियों अरविंद मंडल व अकाली मंडल को चार माह की सजा सुनायी. इसी मामले में अदालत ने एक आरोपी रेखा देवी को बरी कर दिया था. मामले […]
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