इस पर विभाग ने संज्ञान लेते हुए पथों की मरम्मत कराने पर विशेष ध्यान देते हुए अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया है.
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह सचिव राजेश्वर प्रसाद ने सभी अंचलों को विभागीय पत्रंक 2783, दिनांक 11 मई 2015 द्वारा आदेश दिया है कि प्रत्येक अंचल से दो अधिकारियों को मुख्यालय में 14 मई व 15 मई को प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसके बाद वही अधिकारी अंचल वार सभी अभियंताओं व ठेकेदारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें ग्रामीण पथों की मरम्मत करने के गुर सिखायेंगे. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सासाराम के नोडल पदाधिकारी रवींद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में निर्माण सभी ग्रामीण पथों का पांच वर्षीय रख-रखाव का प्रावधान किया गया है. इसे संबंधित ठेकेदार को प्रत्येक वर्ष मरम्मत करना है. मरम्मत नहीं करने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डाला जायेगा. उन्हें अगले कार्य के लिए वंचित कर दिया जायेगा.