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ब्रोकर नेत्रहीन निवेशकांे से भेदभाव न करें : सेबी

नयी दिल्ली. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और शेयर बाजारांे ने ब्रोकरांे से नेत्रहीन निवेशकांे को व्यापार एवं निवेश सुविधाआंे मंे भेदभाव के प्रति आगाह किया है. इस तरह की कुछ शिकायतंे आयी हैं कि कुछ ब्रोकर नेत्रहीन निवेशकांे को सेवाएं उपलब्ध कराने मंे हिचकिचाहट दिखा रहे हैं. उनका कहना है कि केवाईसी व […]

नयी दिल्ली. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और शेयर बाजारांे ने ब्रोकरांे से नेत्रहीन निवेशकांे को व्यापार एवं निवेश सुविधाआंे मंे भेदभाव के प्रति आगाह किया है. इस तरह की कुछ शिकायतंे आयी हैं कि कुछ ब्रोकर नेत्रहीन निवेशकांे को सेवाएं उपलब्ध कराने मंे हिचकिचाहट दिखा रहे हैं. उनका कहना है कि केवाईसी व खाते खोलने की प्रक्रिया की वजह से ऐसे निवेशकांे के लिए शेयर बाजार मंे प्रवेश करना कठिन है. इन शिकायतांे के मद्देनजर नियामक ने यह कदम उठाया है. सेबी ने कहा, नेत्रहीन निवेशकांे को प्रतिभूति बाजार मंे व्यापार एवं निवेश गतिविधियांे के लिए पंजीकरण को किसी तरह का अंकुश नहीं होना चाहिए. हालांकि, इसके लिए उनके द्वारा अनुपालन की जरूरतांे को पूरा करना अनिवार्य होगा. सेबी ने शेयर बाजारांे को अपने सदस्यांे को इस मामले की जानकारी देने को कहा है.

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