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माडा क्षेत्र में मार्केट फीस वसूली मामले की सुनवाई

अब एक जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाईरांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को माडा क्षेत्र में गैर कृषि उत्पाद पर एक प्रतिशत मार्केट फीस की वसूली को चुनौती देनेवाली विभिन्न याचिकाओं पर आंशिक सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए एक जुलाई की […]

अब एक जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाईरांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को माडा क्षेत्र में गैर कृषि उत्पाद पर एक प्रतिशत मार्केट फीस की वसूली को चुनौती देनेवाली विभिन्न याचिकाओं पर आंशिक सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए एक जुलाई की तिथि निर्धारित की. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश शंकर ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि प्रार्थी सेल, सीसीएल, टाटा स्टील लिमिटेड, आरएस कोल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आरएस फ्यूल लिमिटेड एवं अन्य की ओर से याचिका दायर कर मार्केट फीस को चुनौती दी गयी है. बिहार माइंस एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी एक्ट में संशोधन कर गैर कृषि उत्पाद पर एक प्रतिशत मार्केट फीस वसूलने का अधिकार माडा को दिया गया था. झारखंड सरकार ने भी 16 जनवरी 2006 को अधिसूचना जारी की थी.

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