पिपरवार. मतदाता सूची में एक से अधिक स्थान पर नाम होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अनुसार दंडनीय अपराध है. इसके लिए एक साल की कैद तथा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है. इसके लेकर तीन मार्च से अगामी 15 अगस्त तक राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण एवं प्रमाणिकरण कार्यक्रम (एनइआरपीएपी) का चलाया जा रहा है. यदि आपका नाम एक से अधिक जगह की मतदाता सूची में है, तो अपना नाम अवश्य हटवा लें. इसके लिए मतदान केद्रों में 10 मई, 14 जून, 12 जुलाई व नौ अगस्त लगनेवाले विशेष शिविर में आवेदन दिया जा सकता है. कार्यक्रम के दौरान आवेदन देने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जायेगी. यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के हवाले से जनहित में दी गयी है.
मतदाता सूची शुद्धिकरण शिविर 10 को…ओके
पिपरवार. मतदाता सूची में एक से अधिक स्थान पर नाम होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अनुसार दंडनीय अपराध है. इसके लिए एक साल की कैद तथा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है. इसके लेकर तीन मार्च से अगामी 15 अगस्त तक राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण एवं प्रमाणिकरण कार्यक्रम (एनइआरपीएपी) का चलाया […]
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