विधि संवाददाता धनबाद. करोड़ों के देवघर भूमि घोटाले के मामले में आरोपित मोहनपुर अंचल के पूर्व सीओ वीरेंद्र कुमार राय, रेवन्यू कर्मचारी विष्णु प्रसाद राय, सुनील कुमार झा, जिला रजिस्टार रुपलाल मांझी,रिकार्ड कीपर कमलेश्वरी प्रसाद सिंह व सुनील खवाड़े की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय ने खारिज कर दिया. अदालत ने अप्रैल माह में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदेश सुरक्षित रखा था.सुनवाई के वक्त सीबीआइ के वरीय लोक अभियोजक कपिल मुंडा व लोक अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने जमानत का विरोध किया था. क्या है मामला: 26 जून 08 से जुलाई 10 के बीच आरोपियों पर धोखाधड़ी कर 104 व 11 कुल 115 डीड के जरिये 505.08 एकड़ सरकारी जमीन के निबंधन कराने का आरोप है. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआइ की धनबाद शाखा ने इस मामले की जांच शुरु की. सीबीआइ ने राजकुमार लकड़ा की शिकायत पर 19 जून 12 को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. केस के आइओ ने 29 सितंबर 14 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया.यह मामला आरसी केस नंबर 15/12 डी व 16/12 डी से संबंधित है.
देवघर भूमि घोटाले में रिटायर्ड सीओ समेत छह की अग्रिम जमानत खारिज
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