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पेट्रोगेट मामला : अदालत ने छह आरोपियों को जमानत दी

नयी दिल्ली : दिल्ली एक अदालत ने पेट्रोलियम मंत्रालय के दस्तावेज लीक करने के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को आज जमानत दे दी. इनमें चार कारपोरेट अधिकारी और एक पत्रकार शामिल हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरदीप सिंह सैनी ने रिलायंस इंडस्टरीज के शैलेश सक्सेना, एस्सार के विनय कुमार, रिलायंस एडीएजी के रिषि आनंद, केंर्स […]

नयी दिल्ली : दिल्ली एक अदालत ने पेट्रोलियम मंत्रालय के दस्तावेज लीक करने के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को आज जमानत दे दी. इनमें चार कारपोरेट अधिकारी और एक पत्रकार शामिल हैं.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरदीप सिंह सैनी ने रिलायंस इंडस्टरीज के शैलेश सक्सेना, एस्सार के विनय कुमार, रिलायंस एडीएजी के रिषि आनंद, केंर्स इंडिया के केके नायक, पत्रकार शांतनु सैकिया तथा वीरेंद्र को 50,000 रुपये की राशि के मुचलके पर जमानत दे दी.

जमानत याचिका पर जिरह के दौरान आरोपियों की पैरवी कर रहे वकील ने अदालत को बताया कि वे समानता के आधार पर राहत की मांग कर रहे हैं क्योंकि इसी मामले में एक आरोपी जुबिलैंट एनर्जी के सुभाष चंद्रा को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इस मामले में पहले ही आरोप पत्र दायर कर चुकी है तथा इसमें सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धाराएं नहीं लगा गई हैं. जमानत का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि आरोपियों के पास से कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

अदालत ने 29 अप्रैल को जमानत याचिकाओं पर दलीलों की सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी. उस दिन वकीलों की हडताल के कारण आरोपियों के वकीलों ने मामले को स्थगित करने की मांग की थी.

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